प्रसाद विवाद : कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज किया
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सुप्रीम कोर्ट ने कल मंदिरों में वितरित किये जा रहे प्रसाद की गुणवत्ता पर विनियमन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार के देखने का है।
जस्टिस बी आर गवई व जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवम्बर को कहा था कि कार्यपालिका अपनी सीमाओं के भीतर अपना कार्य कर रही है।
कोर्ट ने कहा, हम याचिका पर विचार के इच्छुक नहीं है, याचिकाकर्ता चाहे तो उचित प्राधिकारी को शिकायत दे सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जायेगा। सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने विभिन्न मंदिरों में प्रसाद से लोगों के बीमार पड़ने का जिक्र किया तो बेंच ने कहा कि केवल प्रसाद ही क्यों, होटलों में भोजन व दुकानों में मिलते खाद्य पदार्थ भी घटिया व मिलावटी हो सकते हैं, उन्हें याचिका में शामिल क्यों नहीं किया।